ब्रेकिंग
डीएम व एसपी ने किया थाने का आकस्मिक निरीक्षण, दिए सख्त निर्देशपूर्व विधायक फरेंदा के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर बूथ स्तर की हुई बैठक।विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नगर के युवा लामबंद।ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश की बैठक: ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निस्तारण और समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदमशिवांगी नीतू और संदीप को राज्यपाल के हाथों मिला गोल्ड मेडलआखिर किसके सह पर घुघली में धड़ल्ले से चल रहे आधा दर्जन अवैध हॉस्पिटलबृजमनगंज: पुल के नीचे साईकिल से गिरे सवार की बाइस घंटे बाद मिली शव।विशालकाय बरगद के पेड़ गिरने से सोनाबंदी – फरेंदा मार्ग कई घण्टे रहा बाधित, वनकर्मियों एंव ग्रामीणों के अथक प्रयास से आवागमन हुआ बहाल।पुल के नीचे गिरा साईकिल सवार पानी में बहा, देर शाम तक नही मिला ।पच्चीस हजार का इनामी चढ़ा फरेंदा पुलिस के हत्थे, वर्षों से थी तलाशघुघुली बुजुर्ग के कुसमावती पत्नी श्रीकान्त ने हाई कोर्ट में लगाई न्याय की गुहारसिटिजन फोरम की पहल हिंदी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजितस्वच्छता अभियान में आलमाइटी इंटर कालेज के छात्रों ने ली शपथनवरात्रि व दशहरा पर्व के मद्देनजर लेहरा मां दुर्गा मंदिर परिसर में हुई बैठक।नपं बृजमनगंज में गृह कर और जल कर का मुद्दा पहुंचा प्रमुख सचिव के कार्यालय।

उत्तरप्रदेशमहाराजगंज

सुप्रीम कोर्ट अगले चार महीने में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने का दिया निर्देश।

पालिका चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

सिसवा/कोठीभार
सिसवा नगर पालिका चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार व राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार के साथ अगले चार महीनों में चुनाव पुर्ण कराने के आदेश जारी कियाहै।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक सुनवाई में कहा कि नवनिर्मित नगर पालिका परिषद के चुनाव प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिए यूपी सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग के उस जवाब से संतुष्ट नही है जिसमे कहा गया है कि नगर पालिका परिषद के चुनाव को अगले साल नवम्बर 2022 मेंअन्य निकाय चुनाव के साथ कराने की अनुमति दी जाय।
शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिका परिषद के चुनाव किसी भी हालत में दो महीने के भीतर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नगर पालिका परिषद न तो अंतकाल तक प्रशासक का कब्जा रह सकता है न ही स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वारा लंबे समय तक प्रतिनिधित्व बिहीन रखा जाना चाहिए।शीर्ष अदालत ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव पूर्ण करवाये।अदालत ने चुनाव पूरा करवाने के लिए सरकार के हलफनामे के मुताबिक समय सीमा को चार महीने के लिये बढ़ा दिया है।जस्टिक ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा की 17 सितंबर को दिये सुप्रीम कोर्ट आदेश का सम्बंधित अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहियें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!