ग्राम सभा नन्दना के पुर्व प्रधान कमलावती खरवार सहित 12 अन्य का जाति प्रमाण पत्र निरस्त
फर्जी अनुसूचित खरवार जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे लोगों पर प्रशासन का चलेगा डंडा
महराजगंज विकास खण्ड मिठौरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत निवासी शिकायतकर्ता श्री नागेन्द्र पाण्डेय , ग्राम – नन्दना ,पोस्ट – बेलवा खुर्द , जनपद- महराजगंज द्वारा श्री सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 व अन्य ग्राम – नन्दना ,वि ० ख ० -मिठौरा , जनपद- महराजगंज कमकर सामान्य जाति को खरवार अनुसूचित जाति का जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में शिकायत किया गया कि सत्यनारायण व उनके परिवार कमकर जाति के हैं । इनकी जाति कमकर है और इन्होंने खरवार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनवा लिया है , जिसे तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक कराते हुए श्री सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 व अन्य ग्राम – नन्दना , वि ० ख ० – मिठौरा , जनपद – महराजगंज कमकर सामान्य जाति को खरवार अनुसूचित जाति का जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए जप्त करने का आदेश दिया इनका विवरण निम्नवत है क्र ० सं ० नाम पिता / पति का नाम , जाति प्रमाण पत्र संख्या 1 सत्यनरायण रामझा 574174010143 2 सत्यनरायण खरवार 574174010145 3 सत्यनरायण खरवार 574174010192 4 कमलावती देवी , जनार्दन खरवार मनीष कुमार खरवार, रिन्जू देवी देवेन्द्र कुमार खरवार, बृजनरायण सत्यनरायण खरवार 574174010141 5 574174010139 जनार्दन खरवार सत्यनसयण खरवार 6 574174010138 7 रामज्ञा 574184000020 8 मीना देवी बृजनरायण 574184000021 9 कु o शालिनी कु ० आँचल बृजनरायण 574174010494 10 बृजनरायण 574184000022 ,11 सूरज बृजनरायण 574184000019 12,उमा देवी देवेन्द्र 574174010144 तत्क्रम में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समिति द्वारा मामले की अंतिम सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अनु मति दिनांक -28.03.2022 के अनुपालन में दिनांक -16.04.2022 को 12:00 बजे जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी की गयी , जिसमें अपर जिलाधिकारी ( वि ० / रा ० ) व मो ० जसीम अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व जिला समाज कल्याण अधिकारी व शिकायतकर्ता , श्री नागेन्द्र पाण्डेय तथा उक्त जाति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित श्री सत्यनारायण उपस्थित थे एवं अन्य अनुपस्थित रहे । सम्बन्धित पक्षों की सम्यक सुनवाई की गयी , जिसमें साक्ष्य एवं कथन निम्नवत पाया गया सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 व श्री नागेन्द्र अन्य ग्राम – नन्दना , वि ० ख ० – मिठौरा , जनपद महराजगंज द्वारा अपने पक्ष में दी गयी साक्ष्य एवं कथन नागेन्द्र पाण्डेय , ग्राम – नन्दना , पोस्ट – बेलवा खुर्द , जनपद- महराजगंज द्वारा उनके ( सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 व अन्य ) के विरूद्ध दिये गये साक्ष्य एवं कथन 1 – उक्त के परिवार के राजस्व विभाग के अभिलेख खतौनी है , जिसमें इनकी जाति कोम कमकर जाति दर्ज किया गया है । कार्यालय पत्र सं0-983-92 दिनांक -15.12.2021 पंजीकृत डाक द्वारा श्री सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 व अन्य ग्राम – नन्दना , वि ० ख ० – मिठौरा , जनपद- महराजगंज इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि निर्धारित सुनवाई तिथि को उक्त परिवार के बृजनरायन व सीताराम ने खेत बिक्री उपस्थित होकर अपने अभिकथन / साक्ष्यों साबित किया है । खेत बिक्री में स्टैम्प पर वर्णित किया है कि | प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें , परन्तु इनके द्वारा क्रेता – विक्रेता अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति के नही बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया । समिति द्वारा । अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 16.04.2022 को 12:00 कलेक्ट्रेट सभागार में समिति की अंतिम बैठक आयोजित की गयी । दिनांक -16.04.2022 को उक्त परिवार के बृजनरायन का मनरेगा जाब कार्ड क्रमांक जिसमें जाति / वर्ग में ओ ० टी ० एच दर्ज किया गया है , इससे यह स्पष्ट होता है कि यह परिवार सामान्य वर्ग
उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग व उसके संस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध पुस्तक ” दि ट्राइव्स एण्ड कास्टस आफ दि नार्थ वेस्टर्न इण्डिया के वाल्यूम के पृष्ठ संख्या 237 से 252 के मध्य खरवार जाति का उल्लेख किया गया हैं जिसमें खरवार जाति की उपजाति , गोत्र या पर्यायवाची के रूप में कमकर कहीं उललेख नहीं है । कमकर को एक अलग जाति के रूप में पृष्ठ संख्या -122 एवं 133 में वर्गीकृत किया गया है इसमें पश्चिमी बंगाल का हवाला देते हुए कमकर को कमकर के टाइटिल के रूप में उल्लेख है । इसी प्रकार 1872 में प्रकाशित पुस्तक हिन्दू ट्राइव्स एण्ड कास्ट भाग -1 के पृष्ठ सं०-383-85 में खरवार या खैरवार जाति का विवरण है , परन्तु इसमें कमकर का उल्लेख नहीं है । उक्त पत्र में आगे स्पष्ट का गया है कि कमकर जाति को खरवार जाति की उपजाति नहीं कहा जा कता । कमकर जाति न तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और नही पिछड़ी जाति की सूची में अंकित सूचीबद्ध है । कमकर जाति को सामान्य वर्ग माना जायेगा । 15 – अपर उप जिलाधिकारी , महराजगंज के पत्रांक – 827 | दिनांक 30.11.2018 जिसमें साक्ष्यों के आधार पर उक्त परिवार की जाति को कमकर जाति बताया गया है इससे स्पष्ट है कि कमकर जाति अभिलेखीय जाति है । इस सम्बन्ध में विभिन्न समय पर जारी शासनादेश , पत्र , निर्णय एवं अभिलेख निम्नवत है समाज कल्याण विभाग उ ० प्र ० शासन के पत्रांक -2190 दिनांक -02.07.2008 को शासनादेश जारी किया जिसमें स्पष्ट किया है कि कमकर जाति खरंवार जाति की उप जाति नही है । कमकर जाति सामान्य जाति होती है । अनुसूचित जाति जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान के पत्र सं0-263 / 1-53 / शो.प्र . / शो ० प्र ० सं ० / 2005-06 दिनांक -03 जून , 2008 में बिन्दु 02 पर लिखा है कि कमकर जाति न तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और नही पिछड़ी जाति के सूची में है अतः इनको सामान्य वर्ग का माना जायेगा । मा ० उच्चतम न्यायालय में पारित क्रमांक – ए 0 आई 0 आर 0 1995 सुप्रीम कोर्ट 1506 आदेश लावेती गिरी बनाम निदेशक ट्राइबल वेलफेयर के तहत आदेश पारित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए सबूत का भार आवेदक का होता है । इस परिवार के पास सभी प्रमाण कमकर जाति के है । कमकर जाति सामान्य जाति होती है । उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं०-2826 / 26-3-11 – रिट ( 7 ) / 10 लखनऊ दिनांक -26.09.2011 के तहत रिट सं0-73162 / 2010 दिनांक -13.01.2011 को पारित आदेश निम्न है । उत्तर प्रदेश में खरवार जाति मूल रूप से सोनभद्र एवं चक्रिया में निवास करती है । उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं०-2826 / 26-3-11 – रिट ( 7 ) / 10 लखनऊ दिनांक -26.09.2011 के तहत रिट सं०- 73162 / 2010 दिनांक -13.01.2011 में वर्णित है कि जाति परिवर्तनीय नही होती है । अतएव उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में एतद्वारा श्री सत्यनारायण व उनके परिवार के कुल 12 , ग्राम – नन्दना , वि ० ख ० – मिठौरा , जनपद- महराजगंज के पक्ष में निम्नानुसार जारी खरवार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने योग्य है , जिसे निरस्त किया
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में by the highest court has to be treated as nulity by कार्यालय आयुक्त , गोरखपुर मण्डल , गारेखपुर के every court , whether superior or inferior . It can be पत्रांक- 156-58 / स ० क ० जा ० प्र ० प ० म ० फो – बैठक 2018 दिनांक- 09.05.2018 द्वारा जिला प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा | दिनांक- 11.07.2017 को बनाये रखा यह अपील निरस्त की जाती dhallenged inanv स्तरीय जाति पारित आदेश court even in collateral पेज proceedings . इसी प्रकार – ए 0 डब्लू 0 सी0-2010 जाता है तथा नं0-2518 पैरा नं0-8 व 23 पर यह वर्णित है कि As है , का आदेश जारी fraud Vitiates everythin in such case principal of किया गया । natural Justice not attracted petition cannot been seek reviver of illegal order . इस प्रकार स्पष्ट है कि | यदि कोई व्यक्ति फाड करके कोई आर्डर सर्टिफिकेट अथवा डिग्री हासिल कर लेता है तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है न्यायालय के संसान में जब भी जायेगा न्यायालय खारिज कर देगी । आद ० डी०-2003 पेज नं०-103 सुप्रीम कोर्ट ए 0 डब्लू ० सी०- 2007 पेज नं०-13 वाल्यूम 3 में यह धारित किया गया है कि लिजिस्लेचर ने जिस अधिनियम को बनाया है , उसी के अनुसार न्यायालय इन्टरनेट करेगी कोई शब्द घटायेगी या बढ़ायेगी नहीं । लखनऊ 10- उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं०-2826 / 26-3-11- रिट ( 7 ) / 10 दिनांक -26.09.2011 के तहत रिट सं0-73162 / 2010 दिनांक- 13.01.2011 को पारित आदेश निम्न है । उत्तर प्रदेश में खरवार जाति मूल रूप से सोनभद्र एवं चकिया में निवास करती है । 11- उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं०- 2826 / 26-3-11 – रि ( 7 ) / 10 लखनऊ दिनांक -26.09.2011 के तहत रिट सं०- 73162 / 2010 दिनांक- 13.01.2011 में वर्णित है कि जाति परिवर्तनीय नही होती है । 12- उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं ० – 2826 / 26-3-11- रिट ( 7 ) / 10 लखनऊ दिनांक- 26.09.2011 के तहत रिट सं०- 73162 / 201.0 दिनांक- 13.01.2011 में वर्णित है कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर जनपद ( संयुक्त महराजगंज जनपद ) में कमकर जाति की संख्या 19053 दर्शायी गयी है । 13- उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग -3 के आदेश सं०-2826 / 26-3-11 – रिट ( 7 ) / 10 लखनऊ दिनांक -26.09.2011 के तहत रिट सं0-73162 / 2010 दिनांक- 13.01.2011 में वर्णित है कि जनपद महराजगंज में खरवार जाति नहीं पायी जाति है । उपरोक्त रिट सं ० के आदेश की प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को तथा जिलाधिकारी को भेजी गयी है।सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि सत्यनारायण के परिवार कमकर जाति के हैं जिससे महराजगंज जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यनारायण के पुरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया व जप्त करने का आदेश दिया गया।