हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा,
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
परतावल
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश कुमार की अदालत ने हत्या के पांच साल पुराने केस में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा दिया है और अर्थदंड भी लगाया है।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़हरा रानी खास गांव है। घटना नौ जून 2016 की है। आरोप के मुताबिक पुष्पा नाम की विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। इस मामले में विवाहिता की मां की तहरीर पर कोतवाली में 10 जून 2016 को 498ए, 304 बी आईपीसीव 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। वादी मुकदमा के मुताबिक उसकी बेटी ने बड़हरा रानी खास निवासी फरमान पुत्र अल्ताफ के साथ प्रेम विवाह की थी। उसकी खुशी को देखते हुए परिजनों ने रजामंदी दे दी। लेकिन ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पुष्पा कई बार प्रताड़ना की शिकायत की। नौ जून 2016 को दस बजे ससुराल पक्ष के आरोपितों ने उसकी हत्या कर दी गई। केस दर्ज होने के बाद सीओ सदर ने जांच किया। उसके बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। कोर्ट में दहेज हत्या प्रमाणित नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने वैकल्पिक धारा 302/34 आईपीसी के तहत आरोप बनाया। इस मामले में अभियोजक संतोष कुमार मिश्र सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी नामिका अधिवक्ता( फौजदारी) ने सुनवाई के दौरान चौदह गवाहों की गवाही का परीक्षण कराया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त अल्ताफ, फरमान, इसलामुन निशा के खिलाफ हत्या के मामले में पर्याप्त साक्ष्य व सबूत देख आजीवन कारावास की सजा सुनाया। अर्थदंड भी लगाया।