घुघली / आप को बताते चले की कुछ दिन पहले प्रधानी चलाने को लेकर उपजे रंजिश के चलते दीनानाथ मद्धेशिया तथा प्रधान कुसमावती देवी से आपसी विवाद हो गया था उस विवाद में दीनानाथ मद्धेशिया पुत्र सूर्यवली और अजय मधेशिया व पिंटू मद्धेशिया तथा जितेंद्र व इंद्रजीत पुत्र छोटे लाल मोहन पुत्र परमहंस , किशन जायसवाल पुत्र अवधेश ,दुर्गेश पुत्र जयराम गुप्ता निवासी घुघूली बुजुर्ग ये सभी लोग कुसमावती से विवाद कर रहे थे गाली गुप्ता आदि दे रहे थे तभी इनको बचाने के लिए इनका बेटा कमलेश भी मौके पर आ गया था जिससे कुसमावती ने बताया कि हमको और हमारे लड़के कमलेश को लोग मारपीट दिए जिसके कारण में कमलेश का हाथ फैक्चर हो गया और सिर में भी काफी चोट आई हुई थी जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था उलटे मेरे बेटे कमलेश के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया था उसके बाद कुछ दिनो के बाद कमलेश को जमानत कोर्ट से मिल गई है लेकिन कुसमावती देवी अपने विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए दौड़ती रही लेकिन इनको स्थानीय पुलिस ने इनका मुकदमा दर्ज नही किया गया तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया गया था वहां भी कोई कार्रवाई न होने पर थक हार कर महराजगंज दीवानी न्यायालय में 156 /3 के तहत मुकदमा दर्ज कराने हेतु दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया गया था लेकिन वहां भी विलंब होने की स्थिति होने में कुसुमावती देवी ने हाई कोर्ट की तरफ अपना रास्ता रुख किया जहां पर समय सीमा निर्धारित अवधि के तहत हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय महाराजगंज ने परिवाद पत्र संख्या 53/2024 से आदेश किया कि कुसमावती के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर किया जाए उसके बाद न्यायलय के आदेश पर घुघुली पुलिस ने एफआईआर 370/2024एससी एसटी 3(1) ध के अलावा 147, 148, 323 , 504, 506, 354, 427, 392 आईपीसी की धाराओं में दिनांक 26/9/2024 को मुकदमा दर्ज कर दिया गया है अब मुकदमा दोनों तरफ से हो गया है अब यह लगता हैं की मुकदमा क्रास केस के रूप में हो गया है अब आरोप प्रत्यारोप एक दुसरे के ऊपर लगाया जा रहा है और अब देखना है कि इसमें कौन दोषी और कौन निर्दोष है अब विवेचना के बाद ही पता चलेगा और आने वाला वक्त ही बताएगा
With Product You Purchase
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.