फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर निर्वाचित/चयनित उम्मीदवारों का इस तिथि को होगा जाति निरस्त,
महराजगंज अपनी जाति बदलकर आरक्षण का लाभ लेने के लिए समाज का कुछ वर्ग कोई कोर कसर नही छोड़ रहा है।महराजगंज में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर बहुत से लोग सरकारी नौकरियों में तो कुछ जनप्रतिनिधि ,ग्राम प्रधान आदि बनकर लाभ ले रहे हैं लेकिन वास्तव में वास्तविक जाति के लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं इसका कारण है समाज में कुछ लोगों का उनकी पकड़ के कारण मोटी रकम लेकर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देकर सरकारी नौकरियों में पंचायत चुनाव तथा अन्य सरकारी पदों का लाभ लेकर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं जबकि जो वास्तविक जातियां हैं वह अपने जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही हैं ।
फर्जी जाति के आधार पर जनपद महाराजगंज में इस बार के पंचायत चुनाव में बहुत से प्रतिनिधियों ने पर्चा भरा कुछ का खारिज हुआ लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि निर्विरोध तो कुछ मत से चुने गए और चुनकर मलाई काट रहे हैं ।समाज में जागरूकता लाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग माननीय जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज, समाज कल्याण अधिकारी आदि को अवगत कराया जिसके क्रम में दोनों पक्षों के तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई जिला स्कूटनी कमेटी के माध्यम से दिनांक 13 दिसंबर को होनी थी किंतु अपरिहार्य कारणों से सुनवाई
नहीं हो सकी अब इस मुद्दे की सुनवाई 23 दिसंबर को अपराहन 12:30 पर की जाएगी यह जानकारी समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज के द्वारा निर्गत सूचनापत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2021से हुआ है।
आपको बता दें कि उक्त तिथि को कुल 5 लोगों के जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर निरस्त करने का कार्य किया जाएगा जिनमें तहसील निचलौल का एक विकासखंड मिठौरा, विकासखंड फरेंदा का एक इस तरह से कुल 5 लोगों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर निरस्त किया जाएगा जिसकी सूचना उन सभी उम्मीदवारों तथा इनकी शिकायत करने वाले लोगों को पत्र के माध्यम से दी गई है समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि उक्त तिथि को दोनों पक्षों के लोगों को ससमय उपस्थित होने अनिवार्य है ।कमेटी की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी महाराजगंज के द्वारा की जाएगी जिसके सचिव समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज होंगे।