ब्रेकिंग
डीएम व एसपी ने किया थाने का आकस्मिक निरीक्षण, दिए सख्त निर्देशपूर्व विधायक फरेंदा के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर बूथ स्तर की हुई बैठक।विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नगर के युवा लामबंद।ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश की बैठक: ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निस्तारण और समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदमशिवांगी नीतू और संदीप को राज्यपाल के हाथों मिला गोल्ड मेडलआखिर किसके सह पर घुघली में धड़ल्ले से चल रहे आधा दर्जन अवैध हॉस्पिटलबृजमनगंज: पुल के नीचे साईकिल से गिरे सवार की बाइस घंटे बाद मिली शव।विशालकाय बरगद के पेड़ गिरने से सोनाबंदी – फरेंदा मार्ग कई घण्टे रहा बाधित, वनकर्मियों एंव ग्रामीणों के अथक प्रयास से आवागमन हुआ बहाल।पुल के नीचे गिरा साईकिल सवार पानी में बहा, देर शाम तक नही मिला ।पच्चीस हजार का इनामी चढ़ा फरेंदा पुलिस के हत्थे, वर्षों से थी तलाशघुघुली बुजुर्ग के कुसमावती पत्नी श्रीकान्त ने हाई कोर्ट में लगाई न्याय की गुहारसिटिजन फोरम की पहल हिंदी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजितस्वच्छता अभियान में आलमाइटी इंटर कालेज के छात्रों ने ली शपथनवरात्रि व दशहरा पर्व के मद्देनजर लेहरा मां दुर्गा मंदिर परिसर में हुई बैठक।नपं बृजमनगंज में गृह कर और जल कर का मुद्दा पहुंचा प्रमुख सचिव के कार्यालय।

महाराजगंज

जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास/जिला प्रबन्धक, अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम की बैठक सम्पन,

महराजगंज, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम लि. सुधीर पाण्डेय  द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनु0 जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र मे 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में रूपये 56460 से अधिक न हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान प्रपत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से निर्गत आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। 
    उन्होंने बताया कि अनु.जा. वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा
(1)दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रूपये 20000 से लेकर रूपये 1500000 लाख तक की योजनाएं स्वीकृत करायी जाती हैं, जिसमें रूपये 10000 अनुदान व रूपये 50000 से अधिक की योजनाओं में योजना लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जाता है।                     (2)नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना- अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के ऐसे परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हो, उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500$19500) कुल 78000 रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 68000 बिना ब्याज का ऋण होता है। जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किस्तों में करनी होती है। इस योजना में उपरोक्त सभी प्रपत्रों के साथ-साथ भूमि का प्रपत्र एवं जमीन का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।      (3)लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना की लागत 216000 रूपये तथा 100000 रूपये है। जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं क्रमशः 206000 तथा 90000 रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी के क्रम में आवेदक से एक सरकारी सेवक की गारन्टी भी ली जाती है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती हैं। (4)अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु टेलरिंग शाप योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत 20000 रूपये है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं 10000 रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है। 
उक्त समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने विकासखण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 विकास भवन कमरा no 51  में  कार्यालय स्टाफ से जानकारी प्राप्त कर ,उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने हेतु दिनांक- 24 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु सूचना पट्ट/सम्पर्क सूत्र 7311159855 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!